अतिरिक्त सत्र न्यायधीश देशराज चालिया की अदालत ने एक छात्रा को अगवा कर दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी दर्जी को दस वर्ष की कैद और 63 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
पेश मामले में इसी वर्ष 26 फरवरी को एक व्यक्ति ने सूरजकुंड थाने में दी शिकायत में कहा था कि चौथी कक्षा में पढ़ने वाली उसकी 11 वर्षीय बेटी को स्कूल जाते समय शारदा सोनी नामक दर्जी ने अगवा कर लिया था।
बच्ची ने विरोध किया तो उसका मुंह बंद कर दिया। इसके बाद आरोपी बेटी को अपनी दुकान में ले गया और दुष्कर्म किया।