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नया नक्शा बनेगा तो हर बार देना होगा सात गुना डेवलपमेंट चार्ज 

Thu, 13 Oct 2016 12:41 AM IST
जितेंद्र राठी/अमर उजाला, गुड़गांव
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नगर निगम क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जेब पर सरकार ने सात गुना अधिक बोझ डाल दिया है। सरकार ने निगम एरिया में डेवलपमेंट चार्ज (विकास शुल्क) बढ़ा दिया है।
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अक्तूबर माह से रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पर विकास शुल्क करीब सात गुना अधिक लिया जाएगा। साथ ही कमर्शियल प्रॉपर्टी पर यह शुल्क दो गुना कर दिया गया है। 

हरियाणा सरकार ने हाल ही में प्रदेश के सभी नगर निगमों, पालिकाओं व परिषदों में पत्र भेजकर उनके हिसाब से रेट लिस्ट जारी की है। 

गुड़गांव और फरीदाबाद नगर निगम क्षेत्र में अलग रेट तय किए गए हैं। बाकी नगर निगमों में एक जैसे रेट तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं। 

इसके अलावा परिषद व पालिकाओं में भी अलग-अलग रेट निर्धारित किए गए हैं। नियमानुसार ये रेट हर पांच वर्ष बाद 10 फीसदी बढ़ जाएंगे।

शहरी स्थानीय निकाय ने नगर निगमों को जो पत्र जारी किया है। उसमें लिखा गया है कि रिहायशी डेवलपमेंट चार्ज एक हजार रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से फीस ली जाएगी। 

जबकि यह फीस पहले प्रति वर्ग गज के हिसाब से 120 रुपये थी। वहीं कमर्शियल में जहां पहले एक हजार रुपये प्रति वर्ग मीटर का चार्ज लगता था, अब यह बढ़ाकर दोगुना यानी 2 हजार रुपये कर दिया गया है।
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कुछ इस तरह से बढ़ेगा बोझ
यदि आपका 100 गज का रिहायशी प्लॉट है और आप उस पर मकान बनाना चाहते हैं तो पहले 120 रुपये प्रति वर्ग गज के रिहायशी शुल्क के हिसाब से आपको 12 हजार रुपये जमा करवाने थे। 

अब यह शुल्क सात गुना बढ़ गया है। यानी 100 गज के प्लॉट का विकास शुल्क अब 83 हजार रुपये से अधिक यानी करीब सात गुना अधिक लगेगा। 

इसी तरह कमर्शियल प्रॉपर्टी का होगा। 100 गज पर पहले 1 लाख रुपये डेवलपमेंट चार्ज लगता था, लेकिन अब यह दोगुना यानी 2 लाख रुपये देना होगा।
 
लाल डोरे व टीपी स्कीम में रहने वालों को भी देना होगा डेवलपमेंट चार्ज
नए नियम के हिसाब से अब लाल डोरे व टीपी स्कीम में रहने वाले प्लॉट धारकों को भी चार्ज देना होगा। पहले लाल डोरे व टीपी स्कीम में रहने वाले प्लॉट धारकों को डेवलपमेंट चार्ज नहीं देना होता था। 
  
पुराने मकान या दुकान तोड़कर बनाने पर दोबारा भरना होगा डेवलपमेंट चार्ज
नए नियम के हिसाब से अगर किसी ने पहले से डेवपमेंट चार्ज भरे हुए हैं और वह दोबारा मकान या दुकान तोड़कर नए नक्शे के साथ बनाना चाहता है तो उसे नए रेट के हिसाब से डेवलपमेंट चार्ज भरना होगा। 

सीधे रूप में अगर 100 गज के रिहायशी प्लॉट के किसी ने पहले पुराने रेट के हिसाब से 12 हजार रुपये भरे हुए हैं और अब वह दोबारा नए नक्शे के साथ बनाना चाहता है तो उसे 71 हजार रुपये और जमा करवाने होंगे। 

यानी नए सात गुणा अधिक राशि के साथ यह शुल्क भरना होगा। उसका शुल्क नए रेट के हिसाब से 83 हजार रुपये के आसपास होगा। 12 हजार रुपये (जो पुराने रेट के हिसाब से भरे जा चुके) उसमें से घटाकर उसे बाकी 71 हजार और जमा करवाने होंगे।
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