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करोलबाग होटल हादसा : ठगी में जुड़ चुका है होटल अर्पित के मालिक का नाम

Mon, 18 Feb 2019 06:25 AM IST
राजेश सैनी पुरुषोत्तम वर्मा, नई दिल्ली
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दिल्ली पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि होटल अर्पित पैलेस में पहले ठगी हुआ करती थी। वर्ष 2002 में होटल में करोड़ों रुपये की ठगी के बड़े रैकेट का खुलासा हुआ था। मामले की जांच सीबीआई ने की थी। इस दौरान राकेश गोयल से पूछताछ हुई और होटल की भूमिका भी सामने आई।
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इसके बाद सीबीआई ने होटल मालिक राकेश गोयल को होटल का लाइसेंस देने पर प्रतिबंध लगवा दिया। इसके बाद  राकेश गोयल ने भाई शरदेंदु गोयल के नाम लाइसेंस लिया। 

अपराध शाखा के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि राकेश गोयल के होटल में वर्ष 2002 में जयपुर के कुछ लोग ठहरते थे। इन लोगों ने रत्न बेचने के नाम पर कुछ विदेशियों से करोड़ों रुपये ठग लिए । इस बाबत सीबीआई में मामला दर्ज किया गया।
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सीबीआई ने राकेश गोयल से भी कई दिन तक पूछताछ की। इसके बाद सीबीआई ने दिल्ली पुलिस की डीसीपी (लाइसेंसिंग) को पत्र लिखकर राकेश गोयल के होटल का लाइसेंस रद्द करने व भविष्य में राकेश गोयल के नाम पर होटल का लाइसेंस नहीं देने के लिए पत्र लिखा।
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दिल्ली पुलिस की लाइसेंसिंग ब्रांच ने राकेश गोयल के नाम पर होटल का लाइसेंस जिंदगी भर न देने का प्रतिबंध लगा दिया। इसके बाद राकेश गोयल ने अपने भाई शरदेंदु गोयल के नाम पर होटल का लाइसेंस लिया। जबकि होटल का नाम बेटे अर्पित के नाम पर रखा।  

होटल निर्माण के दौरान नियमों को रखा ताक पर
अपराध शाखा के एक अधिकारी ने बताया कि होटल निर्माण में सभी कानूनी की धज्जियां उड़ाई गईं। होटल का निर्माण जमीन के 60 फीसदी हिस्से में होता है, जबकि अर्पित होटल जमीन के 100 फीसदी हिस्से में बना हुआ है। सवाल ये उठता है कि क्या सिविक एजेंसियों की इस पर कभी नजर नहीं पड़ी।

होटल जांच के लिए बनाई गई एसआईटी   
करोलबाग होटल हादसे की जांच के लिए अपराध शाखा में विशेष जांच दल(एसआईटी) का गठन किया गया है। एसीपी संदीप लांबा की देखरेख में इंस्पेक्टर प्रिभांशु और पंकज अरोड़ा की टीम मामले की जांच कर रही है। इनकी जांच में ये बात भी सामने आई कि फायर की एनओसी लेते हुए भी नियमों की धज्जियां उड़ाई गईं।  
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