अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के मूल एक्स हैंडल को अनब्लॉक करने का आदेश दे दिया। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने केंद्र सरकार के मई में लगाए गए ब्लॉकिंग आदेश को रद्द करते हुए कहा कि नीट परीक्षा समाप्त होने के बाद अब इसे ब्लॉक रखने का कोई औचित्य नहीं है। न्यायमूर्ति शर्मा ने कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह महत्वपूर्ण आदेश पारित किया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने स्वीकार किया कि छात्रों और अभिभावकों में अफरा-तफरी रोकने के लिए 21 जून को होने वाली नीट पुनर्परीक्षा से पहले हैंडल को ब्लॉक किया गया था। अदालत ने कहा, अब चिंता का मूल कारण समाप्त हो चुका है। यह फैसला अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सोशल मीडिया नियंत्रण के मुद्दे पर केंद्र सरकार के रुख को चुनौती देने वाला माना जा रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी 15 मई को मुख्य न्यायाधीश सूर्या कांत के एक विवादित बयान के बाद सैटिरिकल डिजिटल आंदोलन के रूप में शुरू हुई थी। इसका मूल एक्स हैंडल 21 मई को केंद्र सरकार के आदेश पर ब्लॉक कर दिया गया था। इसके बाद समूह ने नया हैंडल ‘कॉकरोच इज बैक’ शुरू किया, जो वर्तमान में 2.27 लाख से अधिक फॉलोअर्स वाला है।