हाईकोर्ट ने भारतीय राष्ट्रीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान सरदार सिंह के खिलाफ निचली अदालत में विचाराधीन यौन शोषण मामले की सुनवाई पर रोक लगा दी है।
उनपर भारतीय मूल की पूर्व ब्रिटिश खिलाड़ी एवं उनकी प्रेमिका ने विवाह का झांसा देकर यौन शोषण का आरोप लगाया है। न्यायमूर्ति विपिन सांघी ने सरदार सिंह पर आरोप लगाने वाली अंडर-19 ब्रिटिश टीम की पूर्व खिलाड़ी को नोटिस जारी कर यह स्पष्ट करने का निर्देश दिया है कि क्यों न सरदार सिंह की मुकदमे के खिलाफ दायर याचिका स्वीकार कर ली जाए।
अदालत ने मामले की सुनवाई 6 जनवरी 2017 तय की है। अदालत ने इस मामले में पुलिस को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सरदार सिंह ने ट्रायल कोर्ट के इस निर्णय को चुनौती दी है कि जिसमें महिला की शिकायत पर पुलिस को मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया गया था।