राजधानी की मोटर दुर्घटना दावा ट्रिब्यूनल ने दिया आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली।
राजधानी की मोटर दुर्घटना दावा ट्रिब्यूनल ने सड़क हादसे में जान गंवाने वाले उत्तर प्रदेश पुलिस के कांस्टेबल के परिवार को 1 करोड़ रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। पीठासीन अधिकारी पूजा अग्रवाल ने बीमा कंपनी को पूरा मुआवजा राशि देने को कहा। ट्रिब्यूनल ने कहा कि हादसे के समय दोषी वाहन का बीमा वैध था और बीमा कंपनी कोई ठोस कानूनी बचाव पेश नहीं कर पाई।
मृतक कांस्टेबल अलीगढ़ के दिनेश कुमार की पत्नी, माता-पिता और नाबालिग बच्चों ने मुआवजे के लिए याचिका दायर की थी। 13 जनवरी 2024 की सुबह दिनेश कुमार ड्यूटी से घर लौट रहे थे। मथुरा बाईपास फ्लाईओवर पर तेज रफ्तार कार ने उनकी बाइक में पीछे से टक्कर मार दी। वह सड़क पर गिर गए और गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें अलीगढ़ के जेएन मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दिनेश कुमार की उम्र सिर्फ 37 साल थी, वे परिवार के अकेले कमाने वाले थे और यूपी पुलिस में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत थे।