अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली।
तीस हजारी कोर्ट ने पश्चिमी दिल्ली में 2017 में एक व्यक्ति पर गोली चलाने के आरोप में तीन आरोपियों को बरी कर दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पूजा तलवार ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपियों की घटनास्थल पर मौजूदगी या अपराध में उनकी संलिप्तता साबित करने में विफल रहा। अदालत मोहम्मद गुड्डू, राम उर्फ विक्की और लखन महावर उर्फ गोलू के खिलाफ मामले की सुनवाई कर रही थी।