फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

आतंकी बिलाल को इस तर्क पर कोर्ट से मिली जमानत

Thu, 08 Feb 2018 10:15 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
विज्ञापन
bilal
विज्ञापन

पटियाला हाउस कोर्ट ने 17 साल पहले लालकिले पर हुए आतंकी हमले के आरोपी बिलाल अहमद कावा को जमानत दे दी है। कोर्ट ने इससे पहले पुलिस को 7 फरवरी तक जमानत याचिका पर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए थे।

विज्ञापन


कावा को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 10 जनवरी को आईजीआई एयरपोर्ट टी-3 टर्मिनल से दबोचा था।

पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सिद्धार्थ शर्मा ने दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को कावा की जमानत याचिका के संबंध में 7 फरवरी तक जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस जारी किया था।

कावा ने अपनी जमानत याचिका में कहा था कि उसे और हिरासत में रखने से किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। कावा फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। कोर्ट ने कावा को 50 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत प्रदान की है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें