अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। कड़कड़डूमा कोर्ट ने उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े षड्यंत्र में पूर्व आम आदमी पार्टी (आप) पार्षद ताहिर हुसैन की एक महीने की अंतरिम जमानत की याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। हालांकि, अदालत ने जेल प्रशासन को निर्देश दिया कि उनकी आवश्यक सर्जरी 15 दिनों के भीतर कराई जाए। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश परवीन सिंह की अदालत ने ताहिर हुसैन की याचिका पर आदेश दिया। ताहिर हुसैन ने इंगुइनल हर्निया की सर्जरी और उसके बाद की देखभाल के लिए 20 मार्च से 20 अप्रैल तक अंतरिम जमानत मांगी थी। वह अप्रैल 2020 से न्यायिक हिरासत में हैं और इस मामले में यूएपीए सहित गंभीर धाराओं के तहत आरोपी हैं। अदालत ने जेल अधीक्षक को निर्देश दिया कि सर्जरी समय पर सुनिश्चित की जाए।