फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Delhi NCR News: स्वतंत्र भारद्वाज को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

विज्ञापन
विज्ञापन
पटियाला हाउस कोर्ट के न्यायाधीश ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होने के बाद यह आदेश दिया
विज्ञापन

अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली।
पटियाला हाउस कोर्ट ने सोमवार को स्वतंत्र भारद्वाज को जंतर-मंतर पर हुए कथित हमले के मामले में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अपर सत्र न्यायाधीश सौरभ प्रताप सिंह लालेर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होने के बाद यह आदेश दिया। स्वतंत्र भारद्वाज को 5 सितंबर को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया था। उनके खिलाफ हमले के आरोप के साथ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम और पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज है। शुरू में उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 115(2) (साधारण चोट पहुंचाना) और 126(2) (गलत तरीके से रोकना) के तहत मामला दर्ज किया गया था। जून-जुलाई में काकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के जंतर मंतर प्रदर्शन के दौरान एक दलित छात्र-कार्यकर्ता के पिता पर हमले का आरोप उन पर लगा है।
बाद में स्वतंत्र भारद्वाज ने सोशल मीडिया पर दावा किया था कि उन्होंने लड़की के पिता की सिर फोड़ दिया और पुलिस ने उन्हें केवल कुछ घंटों के लिए हिरासत में लिया। उन्होंने एनडीए नेताओं कपिल मिश्रा और चिराग पासवान से निकटता का भी दावा किया था। चिराग पासवान ने इस दावे से इनकार करते हुए उनके खिलाफ नाम के दुरुपयोग का अलग शिकायत दर्ज कराई। सीजेपी नेताओं के साथ लड़की और उसके पिता द्वारा संसद मार्ग पुलिस स्टेशन पर प्रदर्शन करने के बाद मामले में और गंभीर आरोप जोड़े गए और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन


हाईकोर्ट ने बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका खारिज की : दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को स्वतंत्र भारद्वाज की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति नवीन चावला और न्यायमूर्ति रविंद्र डुडेजा की खंडपीठ ने यह आदेश दिया। भारद्वाज ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए रिहाई की मांग की थी। उन्हें 5 सितंबर को उत्तर प्रदेश से जंतर मंतर पर जुलाई में काकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के दौरान एक दलित छात्र-कार्यकर्ता के पिता पर हमले के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें