सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकार को पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया। जस्टिस एएस ओका और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि दिल्ली सरकार ने ऑनलाइन मार्केटिंग के जरिये साल भर पटाखों के निर्माण, भंडारण व बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।
पीठ ने कहा, यह प्रतिबंध तब ही प्रभावी होगा, जब एनसीआर क्षेत्र के अन्य राज्य भी ऐसे उपाय लागू करेंगे। यहां तक कि राजस्थान ने भी उस हिस्से में प्रतिबंध लगाया है, जो एनसीआर में आता है। अभी उत्तर प्रदेश व हरियाणा को दिल्ली की तरह प्रतिबंध लगाने के निर्देश देते हैं।
ग्रेप-4 के अनुपालन के लिए बनाएं टीमें : शीर्ष कोर्ट ने एनसीआर के राज्यों को ग्रेप-4 के तहत प्रदूषण विरोधी उपायों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अफसरों की टीमें बनाने का आदेश दिया है।