सुप्रीम कोर्ट ने राजधानी में दाखिल होने वाले व्यावसायिक वाहनों से टोल टैक्स के अलावा एंट्री टैक्स (पर्यावरण शुल्क) वसूलने के लिए रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस(आरएफआईडी) लगाने के लिए कहा है। शीर्ष अदालत ने इस लेकर दिल्ली सरकार के सुस्त रवैये पर कड़ी आपत्ति जताई।
चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने आरएफआईडी जैसी उत्तम तकनीक के प्रयोग में देरी पर दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए कहा ‘हम यह समझ नहीं पा रहे हैं कि आपने इसे क्यों नहीं लगाया।
आपको इस बारे में सुझाव दिए गए थे लेकिन आप कुछ नहीं कर रहे हैं। पूरा विश्व आरएफआईडी सिस्टम को अपना रहा है। आपको प्रोग्रेसिव होना चाहिए। आपको भविष्य और आगे की सोचनी चाहिए न कि आपको इसमें बाधा बनना चाहिए।’