पूर्व आईएएस अधिकारी नीरा यादव की याचिका पर सुनवाई करते हुए बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए नोएडा प्लॉट आवंटन में दोषी नीरा यादव के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है।
हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने नीरा यादव व राजीव कुमार की सजा को कम करते हुए 3 साल से 2 साल में बदल दिया है। बता दें कि हाईकोर्ट ने इन्हें 3 साल की जेल की सजा सुनाई थी।
गाजियाबाद में सीबीआई की विशेष अदालत ने प्लॉट आवंटन घोटले में ही यादव को साल 2012 में 3 साल की कैद की सजा सुनाई थी। नीरा यादव ने इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की थी, जहां हाईकोर्ट ने इस सजा को बरकरार रखा था।