सुप्रीम कोर्ट की एलजी और दिल्ली सरकार को खरी-खरी
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच ‘महाभारत’ चलता रहे, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उससे जनता को तकलीफ नहीं होनी चाहिए।
न्यायमूर्ति जे चेलमेश्वर की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह टिप्पणी दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार की याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान की, जिनमें अस्थायी डॉक्टरों को संशोधित वेतन लाभ देने के लिए कहा गया था। इन डॉक्टरों की नियुक्ति राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के तहत हुई थी।
हाईकोर्ट ने इन डॉक्टरों को बर्खास्त करने के दिल्ली सरकार के आदेश को तो सही ठहराया था, लेकिन इन सभी को संशोधित वेतन का लाभ सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया था। इस मामले में केंद्र सरकार भी पक्षकार है। क्योंकि परिवार कल्याण कार्यक्रम के तहत केंद्र दिल्ली सरकार को अनुदान देता है।