सुप्रीम कोर्ट ने आज नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के प्रयासों की सराहना करते हुए दिल्ली में 15 साल से पुराने वाहनों पर प्रतिबंध लगाने के फैसले में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया है।
दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण स्तर को देखते हुए हाल ही में ट्रिब्यूनल ने दस से पुरानी डीजल गाड़ियों को चलाने पर रोक लगा दी थी। वहीं इससे पहले ट्रिब्यूनल 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों को भी चलाने से रोक लगा चुकी है।
चीफ जस्टिस एचएल दत्तू की अध्यक्षता वाली बेंच ने एक निजी पक्षकार की ओर से डाली गई याचिका को खारिज करते हुए ट्रिब्यूनल के फैसले को बरकरार रखा है। इस याचिका में एनजीटी के दस साल से पुराने डीजल और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों पर से प्रतिबंध हटाने की मांग की गई थी।