फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश तक डीएनडी रहेगा टोलफ्री, हाईकोर्ट के फैसले पर स्टे से इंकार

Fri, 11 Nov 2016 11:16 AM IST
टीम डिजिटल/अमर उजाला, नई दिल्ली
विज्ञापन
डीएनडी टोल फ्री मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन
दिल्ली नोएडा को जोड़ने वाले डीएनडी फ्लाईओवर को टोल फ्री करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के‌ खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में डाली गई याचिका की शुक्रवार(11 नवंबर) को सुनवाई हुई।
विज्ञापन


डीएनडी को टोलफ्री करने के खिलाफ डाली गई इस याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर स्टे लगाने से इंकार कर दिया है।

इसके साथ ही न्यायालय ने अपने अगले आदेश तक डीएनडी को टोलफ्री रखने के ही निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने सीएजी से डीएनडी का ऑडिट करने को कहा है।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें