नोएडा में सुपरटेक के दो विवादित टावरों के मामले की सुनवाई करते हुए बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि बिल्डर, फ्लैट्स खरीदारों के पैसे वापस करे।
इस तरह बिना विवाद में फंसते हुए खरीदारों का पैसा पाने का रास्ता अब और साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में सुपरटेक से कहा है कि जिन-जिन फ्लैट खरीदारों को उसने पजेशन नहीं दिया है उनके पैसे वो जल्द से जल्द वापस करे।
सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के आते ही उन सभी के चेहरे खिल गए जिन खरीदारों ने सुपरटेक के टावर में अपने जीवन भर की जमा पूंजी लगाकर फ्लैट्स खरीदे थे।