सुप्रीम कोर्ट ने सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को एक बार फिर बड़ा झटका दिया है। सर्वोच्च अदालत ने सहारा की जमानत याचिका खारिज करते हुए उन्हें रिहा करने से इंकार कर दिया।
चार मार्च से तिहाड जेल में बंद सहारा ग्रुप के मालिक सुब्रत रॉय की रिहाई के लिये पांच हजार करोड़ रुपए और इतनी ही राशि की बैंक गारंटी देने के आदेश में सुधार के लिये सहारा समूह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने ये याचिका खारिज कर दी।
हालांकि कोर्ट ने सहारा को नौ शहरों में प्रॉपर्टी बेचने की इजाजत दे दी है। अदालत के इस फैसले के बाद अब सहारा को जेल में ही रहना पड़ेगा।