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वोटिंग सुबह 5 बजे शुरू करवाने के लिए याचिका, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्णय लेने को कहा

Thu, 02 May 2019 10:53 PM IST
राजेश सैनी अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली

सार

- अंतिम तीन चरणों के मतदान के दौरान रमजान को देखते हुए की गुहार
 
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सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)
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विस्तार
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गर्मी और रमजान को देखते हुए लोकसभा चुनावों के बाकी बचे तीन चरणों में वोटिंग सुबह 7 की बजाय दो घंटे पहले 5 बजे से शुरू करवाने के लिए एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई।

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चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने चुनाव आयोग को इस पर विचार कर निपटारा करने को कहा है। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा ने इस पर जल्द सुनवाई की गुहार लगाई थी।

याचिकाकर्ता एडवोकेट मोहम्मद निजामुद्दीन पाशा की ओर से दायर इस याचिका में कहा गया, कि 6 मई से रमजान का महीना शुरू हो रहा है। इस दौरान मुस्लिम समुदाय के लोग रोजा रखते हैं। अगले तीन चरणों का मतदान 6, 12 और 19 मई को होना है।
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मौसम विभाग का अनुमान है कि इस दौरान भीषण गर्मी का प्रकोप रहेगा। तापमान में 5 डिग्री तक की बढ़ोतरी संभव है। लिहाजा मतदान सुबह 7 की बजाय 4:30 या 5 बजे से शुरू करवाना चाहिए। ऐसा करने से मतदान का प्रतिशत बढ़ सकता है। उनका मकसद यही है। सभी समुदायों को मतदान में भागीदारी का बराबर मौका मिलना चाहिए।

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