बता दें कि पुलिस ने सुनंदार पुष्कर हत्या मामले में शशि थरूर को आरोपी बनाया है। वह आईपीसी की धारा 498-ए(पति या पति का रिश्तेदार महिला से क्रूरता करे) और 306(आत्महत्या के लिए उकसाना) के तहत आरोपी बनाए गए हैंं।
पुलिस अदालत में पहले कह चुकी है कि सुनंदा पुष्कर मानसिक रूप से परेशान चल रही थीं और उनके पति से उनके संबंध अच्छे नहीं थे। मौत से कुछ दिन पहले सुनंदा का झगड़ा थरूर से हुआ था जिसकी चोटों के निशान सुनंदा के शरीर पर थे। थरूर पर आरोप है कि उन्होंने पत्नी का इतना शोषण किया कि वह आत्महत्या करने को मजबूर हो गईं।
पुलिस ने थरूर के खिलाफ जिन धाराओं में मामला दर्ज किया है उसके अनुसार उन्हें अधिकतम 10 साल की कैद हो सकती है। हालांकि अगर उन पर धारा 302 लगे तो उन्हें उम्रकैद की सजा हो सकती है।
51 वर्षीय सुनंदा पुष्कर 17 जनवरी 2014 को दिल्ली के चाणक्यपुरी में स्थित होटल लीला के अपने लक्जरी कमरे में मृत पाई गई थीं। थरूर और सुनंदा होटल में इसलिए रह रहे थे क्योंकि उस वक्त इनके आधिकारिक बंगले में रेनोवेशन का काम चल रहा था।