सुनंदा पुष्कर, शशि थरुर
इस मामले में थरूर को पुलिस ने एकमात्र आरोपी बताया है, पुलिस के अनुसार यह हत्या नहीं सुसाइड का मामला है। दिल्ली पुलिस ने एक जनवरी 2015 को अज्ञात लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) के तहत मामला दर्ज किया था। ऐसा बताया जा रहा है कि सुनंदा ने सुसाइड करने से 3 महीने पहले अपनी वसीयत बनवाने की बात कही थी। इसे देखकर यहीं कहा जा सकता है कि उन्हें मौत से पहले ही इसका अंदाजा हो गया था।