कोरोना वायरस महामारी के कारण अदालतों में प्रभावित हुए कामकाज के चलते जून में हाईकोर्ट समेत सभी निचली अदालतों के ग्रीष्म कालीन अवकाश रद्द कर दिए गए हैं। इस दौरान सभी अदालतों की कार्यवाही जारी रखने के संबंध में सोमवार को अधिसूचना जारी की गई।
हाईकोर्ट रजिस्टर जनरल की ओर से सोमवार को यह अधिसूचना जारी की गई और जिसे हाईकोर्ट समेत सभी अन्य निचली अदालतों में भेजा गया। लॉकडाउन के कारण अदालतों की कार्यवाही प्रभावित होने से लोगों को हुई परेशानी और अदालतों के आर्थिक नुकसान की पूर्ति के लिए यह कदम उठाया गया है। इसके सभी अदालतों का एक जून से 30 जून तक संचालन होगा, जिससे लॉकडाउन के कारण लंबित मामलों की कार्यवाही आगे बढ़ेगी।
उल्लेखीय है कि लॉकडाउन के कारण सभी अदालातों का संचालन स्थगित कर दिया गया है, हालांकि अहम मामलों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की जा रही है, लेकिन लगभग सभी दैनिक आम मुकदमों की सुनवाई टल रही है। मामलों में सुनवाई टलने के कारण अदालतों पर कार्यभार बढ़ रहा है। इसी के मद्देनजर अदालतों की ग्रीष्कालीन छुट्टियों को रद्द किया गया है।