नई दिल्ली। सड़कों के किनारे कूड़ा चरती गायों को जब्त करने और उनके मालिकों पर कानूनी कार्रवाई के मुद्दे पर हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और संबंधित एजेंसियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इस मुद्दे पर जनहित याचिका दायर कर गौशालाओं के लिए जमीन आवंटित करने की मांग की गई है।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल व न्यायाधीश सी. हरि शंकर ने मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए केंद्र सरकार व एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, तीनों निगमों व नई दिल्ली नगर पालिका परिषद को निर्देश जारी कर 18 सितंबर तक जवाब मांगा है।
याचिकाकर्ता के वकील एसएन भारद्वाज ने लावारिस गायों के मालिकों के खिलाफ पशुओं पर क्रू्रता रोकथाम संबंधी कानून के तहत कार्रवाई के लिए देशभर के स्थानीय निकायों को निर्देश देने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि राजधानी ही नहीं बल्कि देशभर में सड़कों किनारे कूड़ा खाते हुये देखा जा सकता है। एनिमल वेलफेयर बोर्ड पर यह रोकने व कानूनी कार्रवाई की जिम्मेदारी है लेकिन इस काम को करने में वह नाकाम रहा है।