धोखाधड़ी के आरोपी वीडियोकॉन समूह के संस्थापक की याचिका पर हाइकोर्ट में सुनवाई
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने 2013 के एक मामले में वीडियोकॉन समूह के संस्थापक वेणुगोपाल धूत के खिलाफ जारी नॉन-बेलेबल वारंट पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई 27 जून को तय की है, जिसमें धूत को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने के लिए कहा गया है। धूत पर तिरुपति सेरामिक्स लिमिटेड के साथ शेयर डील में धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया था।
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि धूत ने 30 लाख शेयरों के बदले 90 लाख रुपये लिए, जबकि शेयर पहले ही दूसरे को ट्रांसफर कर दिए गए थे और वीडियोकॉन बोर्ड की मंजूरी भी नहीं ली गई थी। मामले में पुलिस ने 2016 में एफआईआर दर्ज कर 2018 में चार्जशीट दाखिल की थी। आरोपी के बार-बार पेश न होने पर निचली अदालत ने मई में नॉन-बेलेवल वारंट जारी किया था। धूत की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने 25 जून को वारंट पर रोक लगा दी। ब्यूरो