हरियाणा सरकार ने मेवात के सभी सरकारी कार्यालयों में काम करने वाली महिलाओं को यौन शोषण संबंधी घटनाओं की रोकथाम के लिए जरूरी कदम उठाने के आदेश दिए हैं।
उपायुक्त अशोक सांगवान ने शुक्रवार को ऐसी महिलाओं के साथ कार्यस्थल पर ऐसी घटनाओं की रोकथाम, पाबंदी एवं समाधान अधिनियम, 2013 के तहत सभी विभागाध्यक्षों के लिए एक अहम आदेश जारी कर दिया है।
उन्होंने विभाग के मुखियाओं को ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए जल्द एक विभागीय कमेटी गठित करने को कहा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने ऐसे मामलों पर रोक लगाने के लिए एक कानून भी पास किया हुआ है।
उपायुक्त ने संबंधित अधिनियम की धारा 19, 21 व 26 के प्रावधानों के तहत गठित होने वाली उक्त विभागीय कमेटी को लेकर जरूरी रिपोर्ट विभागाध्यक्षों से उनके कार्यालय में भिजवाने के निर्देश भी दिए हैं।