दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत रिहायशी इलाकों में चल रहे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से कूड़ा उठाने की एवज में यूजर चार्ज वसूलने की तैयारी है। इसके लिए जल्द ही दक्षिणी निगम की ओर से नोटिस भेजे जाएंगे।
दरअसल, फंड की कमी से दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की हालत भी इन दिनों खस्ता है। इसे देखते हुए दक्षिणी निगम ने अपने क्षेत्र में व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से कूड़ा उठाने की एवज में यूजर चार्ज वसूलने का फैसला लिया है।
छोटे रेस्तरां, गेस्ट हाउस, धर्मशाला, होटल, दुकान, ढाबा, कॉफी हाउस और गली विक्रेता भी इसके दायरे में आएंगे। बताया जा रहा है कि यूजर चार्ज प्रतिमाह के हिसाब से वसूला जाएगा। छोटी दुकान और ढाबा संचालकों से 500 रुपये, गेस्ट हाउस, धर्मशाला, होटल व छोटे रेस्तरां से दो हजार और बड़े रेस्तरां से तीन हजार रुपये तक वसूले जाएंगे।
क्या होता है यूजर चार्ज
कूड़ा उठाने की एवज में नगर निगम यूजर चार्ज वसूल करता है। ठोस कचरा प्रबंधन उप नियम के तहत निगम को यह अधिकार है कि खुद से कूड़े का निस्तारण नहीं करने वाले लोगों से यूजर चार्ज वसूला जा सकता है।