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दिल्लीः दक्षिणी निगम ने तीन गुना बढ़ाया डीसीलिंग शुल्क, स्थायी समिति के प्रस्ताव पर मुहर

Sat, 29 Aug 2020 06:37 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
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delhi mcd - फोटो : अमर उजाला
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दक्षिणी दिल्ली नगर निगम में अब होटल और फैक्टरी में नियमों का उल्लंघन करना महंगा पड़ेगा। इस संबंध में शुक्रवार को हुई सदन की बैठक में हेल्थ ट्रेड लाइसेंस की डी-सीलिंग को लेकर स्थायी समिति से आए प्रस्ताव पर सदन ने मुहर लगा दी है। जो पहले से तीन गुना से भी अधिक कर दिया गया है। इससे अब डी -सीलिंग के लिए 50 हजार तक का शुल्क अदा करना होगा। हालांकि, लघु व्यापारियों के लिए इसे 15 हजार तक रखा गया है। 

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स्थायी समिति की बैठक में हेल्थ ट्रेड लाइसेंस को लेकर प्रस्ताव लाया गया था। इसके बाद सदन की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। यानी निगम के इस फैसले से अब 250 लोगों की क्षमता वाले बैंक्वेट हॉल, कैंटीन, कॉफी हाउस, होटल, थ्री स्टार होटल, फाइव स्टार होटल, 100 लोगों की क्षमता वाला फूड कोर्ट, बेकरी उत्पादन और आटा चक्की समेत अन्य हेल्थ ट्रेड लाइसेंस धारकों को अधिक शुल्क अदा करना होगा। 

निगम अनुसार, महंगाई तथा मॉनिटरिंग की लागत को ध्यान में रखते हुए और हेल्थ ट्रेड के अवैध परिचालन को निरुत्साहित करने के लिए डी-सीलिंग शुल्क में वृद्धि की गई है।  इसके साथ ही दक्षिणी निगम ने कम बुकिंग वाले अपने चार सामुदायिक भवनों को लाभप्रद बनाने के लिए लीज पर देने का फैसला किया है। इसमें मेहर चंद मार्केट लोधी रोड, गौशाला रोड नजफगढ़, कटवारिया सराय, और हस्तसाल ए ब्लॉक सामुदायिक भवन शामिल हैं। 
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दरअसल, इन सामुदायिक भवनों से निगम को अधिक आय प्राप्त नहीं हो रही थी बल्कि इनके अनुरक्षण के लिए निगम को अधिक पैसा खर्च करना पड़ रहा था। इसको देखते हुए अब इन्हें किसी भी बैंक, एटीएम, मोबाइल टावर शैक्षणिक गतिविधियों, लॉन्ड्री और लैबोरेट्री को पांच वर्षों के लिए लीज पर दिया जाएगा। वर्तमान में दक्षिणी निगम में कुल 95 सामुदायिक भवन हैं। 

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