नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के नियमों के उल्लंघन के मामले में दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने डॉन बॉस्को स्कूल पर पांच लाख रुपये का जुर्माना किया है। निगम ने प्रगति मैदान परियोजना के तहत एलएंडटी की ओर से भूमिगत मार्ग के निर्माण को भी रोक दिया है।
सुखदेव विहार स्थित डॉन बॉस्को स्कूल पर डीएमसी एक्ट की धारा 337 और एनजीटी की धारा 15 के तहत जुर्माना लगाया गया है। स्कूल के 20 हजार वर्ग मीटर प्लॉट पर निर्माण के दौरान क्षेत्र को नहीं ढके जाने की वजह से हवा में धूल कण की मात्रा में हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए निगम की ओर से यह कार्रवाई की गई। निर्माण में लगे मजदूरों को मास्क भी मुहैया नहीं करवाए गए थे। इसके अलावा निर्माण स्थल पर तेज हवा को रोकने के समुचित इंतजाम नहीं थे। उधर, प्रगति मैदान परियोजना में एलएंडटी की ओर से भूमिगत मार्ग (टनल) का निर्माण कार्य भी रुकवा दिया गया।
मलबे को ढककर नहीं ले जाने पर ट्रकों का होगा चालान
ठोस कचरा प्रबंधन उपनियमों के उल्लंघन करने वालों के खिलाफ दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने कार्रवाई तेज कर दी है। आयुक्त पुनीत कुमार गोयल ने निर्माण कार्यों पर तत्काल रोक सहित बगैर ढके मलबे को ले जा रहे ट्रकों के चालान के निर्देश दिए हैं। बार-बार नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माना किया जाएगा। आयुक्त ने पंजाबी बाग और द्वारका क्षेत्र में धूल उत्सर्जन के खतरनाक स्तर की तरफ बढ़ने से रोकने पर अधिक जोर देने को कहा है।