आरएफआइडी तकनीक शुरू होने के बाद 2005 या इससे पहले पंजीकृत वाहनों का पंजीकरण नहीं होगा। उच्चतम न्यायालय के 16 दिसंबर 2015 के निर्देशों के मुताबिक 2005 या इससे पहले पंजीकृत वाहनों का न तो पूर्व पंजीकरण होगा और न ही उन्हें आरएफआइडी टैग दिए जाएंगे।
टैग के लिए राशि चुका सकेंगे कैश या कार्ड से
पूर्व पंजीकरण और आरएफआइडी टैग के लिए वाहन मालिकों को पर्यावरण प्रतिपूर्ति शुल्क (ईसीसी) के साथ टोल की भी अदायगी करनी होगी, जिसका भुगतान कार्ड या कैश किया जा सकेगा। पूर्व पंजीकरण के बाद वाहनों को टोल प्लाजा से बेरोकटोक गुजरने का मौका मिलेगा।
ईसीजी टैग और रिचार्ज की जल्द होगी शुरुआत
23 नवंबर के बाद पूर्व पंजीकरण और आरएफआइडी के लिए वाहनों को अधिक राशि अदा करनी होगी। जल्द ही सुगम रिचार्ज और मोबाइल एप ईसीजी टैग की भी शुरुआत की जाएगी। इससे दिल्ली के सभी 13 टोल प्लाजा सेे दिल्ली में प्रवेश करने या बाहर होने में समय की बचत होगी।