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सोशल साइट से हटेंगी महिला सांसद की आपत्तिजनक फोटो, कोर्ट ने दिया निर्देश

Wed, 05 Oct 2016 10:32 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
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शशिकला पुष्पा
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हाईकोर्ट ने फेसबुक इंडिया, गूगल, यू-ट्यूब व ट्विटर इंडिया को एआइएडीएमके (ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कजगम) से निष्कासित राज्यसभा सदस्य शशिकला पुष्पा की आपत्तिजनक फोटो तुरंत अपनी साइट से हटाने का आदेश दिया है। 
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याची का आरोप है कि कुछ लोग उनकी छवि को धूमिल करने के लिए आपत्तिजनक फोटो व विडियो अपलोड कर रहे हैं। 

न्यायमूर्ति आरके गाबा ने याचिका पर सुनवाई करते हुए सभी सोशल साइट को तुरंत याची की आपत्तिजनक फोटो व वीडियो हटाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि यह याची की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचा रही है। 
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सांसद का आपत्तिजनक फोटो हटाने का निर्देश

कोर्ट - फोटो : file photo
अदालत ने नोटिस जारी कर इस बारे में अपना पक्ष रखने को भी कहा है। दरअसल, यह विवाद तब शुरू हुआ जब अगस्त में शशिकला ने संसद को बताया था कि उनकी पार्टी के एक नेता ने उन्हें थप्पड़ मारा है और उन्हें व उनके परिवार को जान से खतरा है। 

याचिकाकर्ता शशिकला पुष्पा की तरफ से पेश अधिवक्ता सचिन पूरी ने अदालत को बताया कि पार्टी से निकाले जाने व उनकी मुवक्किल के राज्यसभा सदस्य के पद से इस्तीफा देने से इनकार करने के बाद से उन्हें धमकियां मिल रहीं हैं। 

19 सितंबर को शशिकला को एक फोन आया। फोन करने वाले ने उन्हें धमकी दी कि वह अगर वह इस्तीफा नहीं देती तो वह उसकी आपत्तिजनक फोटो मीडिया में जारी कर देगा और सोशल साइट पर डाल देगा। 
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