नोएडा के सर्फाबाद में फ्लैट खरीदारों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। प्राधिकरण ने छह बिल्डरों को नोटिस जारी करते हुए एक सप्ताह में निर्माण ढहाने का आदेश जारी कर दिया है।
प्राधिकरण के मुताबिक, सर्फाबाद के खसरा नंबर 70, 73, 77, 79, 80, 88, 89, 91, 94 व 95 की जमीन पर अवैध फ्लैटों का निर्माण किया गया है। निर्माण से पूर्व प्राधिकरण की अनुमति नहीं ली गई है जबकि ये नोएडा सेक्टर-72 व 73 की जमीन है और नोएडा के अधिसूचित क्षेत्र में है।
इन खसरा नंबरों की जमीन पर आशी कंस्ट्रक्शन, अदिति बिल्डकॉन, सुभम इंफ्राटाउन प्राइवेट लिमिटेड, सिंघल रेजीडेंसी, अरविंद जैन, प्रदीप जैन व जितेंद्र और विनर ग्रुप ने फ्लैटों का निर्माण कर लिया है।
मंगलवार को इन्हें नोटिस जारी किया गया है। साथ ही, मौके पर चस्पा भी कर दिया गया है। नोटिस में अवैध निर्माण को सप्ताह भर में स्वयं गिराने को कहा गया है। ऐसा न करने पर प्राधिकरण खुद से निर्माण गिराएगा। निर्माण का खर्च भी इन बिल्डरों से वसूलने चेतावनी दी गई है।
इन बिल्डरों के अलावा नोएडा के किसी भी डूब क्षेत्र, अधिसूचित या कब्जा प्राप्त जमीन पर कोई भी अवैध कब्जा करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। निर्माण ढहाने के अलावा उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज होगा। गांवों के आसपास अवैध रूप से बन रहे फ्लैट गिराए जाएंगे। ये सभी निर्माण बिना प्राधिकरण की अनुमति के नियम कायदों को ताक पर रखकर हो रहे हैं।
- राजेश प्रकाश, प्राधिकरण के एसीईओ