नई दिल्ली। राउज एवेन्यू कोर्ट ने बैंक ऋण धोखाधड़ी के मामले में छह आरोपियों को बरी किया है। विशेष न्यायाधीश ज्योति क्लेर ने राजन अरोड़ा, उनकी पत्नी सुनीता अरोड़ा, विनय कुमार गोयल, उनकी पत्नी वैभवी गोयल और दो अन्य आरोपियों अरविंद गोयल और भूषण देव चावला को आरोपों से मुक्त कर दिया। बता दें कि अरविंद गोयल और भूषण देव चावला के खिलाफ कार्यवाही उनकी मृत्यु होने के कारण रोक दी गई थी। यह मामला 2004 में सीबीआई द्वारा दर्ज किया गया था। आरोप था कि इलाहाबाद बैंक के अधिकारी वीके छिब्बर ने कुछ लोगों के साथ मिलकर जाली संपत्ति दस्तावेजों के आधार पर आवास ऋण मंजूर किए, जिससे बैंक को लगभग 77.6 लाख रुपये का नुकसान हुआ है। अदालत ने दलीलों को सुनने के बाद फैसला सुनाया। ब्यूरो