दिल्ली के प्रमुख सरकारी अस्पताल सर गंगा राम ने अपने ऊपर की गई प्राथमिकी को रद्द करने की मांग को लेकर एक याचिका हाईकोर्ट में दायर की है। सर गंगा राम अस्पताल के खिलाफ यह प्राथमिकी दिल्ली सरकार ने कोविड-19 रेगुलेशन का उल्लंघन करने के लिए दर्ज कराई थी।
अब अस्पताल की मांग है कि उनके खिलाफ दर्ज की गई प्राथमिकी रद्द कर दी जाए। अदालत ने इस मामले की सुनवाई की अगली तारीख 15 जून तय की है। बता दें कि राजधानी के सर गंगाराम अस्पताल पर महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है।