हरियाणा के गुरुग्राम में 1 जुलाई से शॉपिंग मॉल खुलने जा रहे हैं। मगर मॉल प्रशासन को इसके लिए सख्त मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का पालन करना होगा।
गुरुग्राम जिला प्रशासन ने कहा कि वह कुछ प्रतिबंधों के साथ मॉल को फिर से खोलने पर राज्य सरकार के फैसले को लागू करेगा, जबकि फरीदाबाद प्रशासन सोमवार को एक बैठक में इस मामले पर अंतिम फैसला लेगा।
शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार,एनसीआर में गुरुग्राम और फरीदाबाद के जिला प्रशासनों को मॉल फिर से खोलने की अनुमति दी गई है।
हरियाणा सरकार पहले गुरुग्राम और फरीदाबाद को छोड़कर, राज्य भर में 7 जून से मॉल को फिर से खोलने की अनुमति दे चुकी है। इन दोनों जिलों में कोविड-19 के मामले अधिक हैं।
शनिवार को जारी स्वास्थ्य विभाग के एक बुलेटिन के अनुसार, राज्य के कुल 13,427 कोविड-19 मामलों में से 5,070 मामले गुरुग्राम में हैं, जबकि फरीदाबाद में 3,325 मामले हैं। राज्य में संक्रमण के कारण हुई 218 मौतों में से 83 गुरुग्राम में और 71 फरीदाबाद में हुई हैं।
संपर्क करने पर गुरुग्राम के जिला आयुक्त अमित खत्री ने कहा कि प्रशासन मॉल खोलने पर राज्य सरकार के आदेश को लागू करेगा। फरीदाबाद के जिला आयुक्त यशपाल यादव ने हालांकि कहा कि जिला प्रशासन इस मामले पर अंतिम निर्णय सोमवार को होने वाली बैठक में लेगा।