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दिल्ली में फिर लागू होगी शीला की योजना

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आपदा की स्थिति में तेजी से राहत बचाव कार्य के लिए जल्द ही राजधानी की 500 सड़कों पर इमरजेंसी लेन बनाई जाएगी। इस पर सिर्फ इमरजेंसी व्हीकल ही दौड़ेंगे।
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इसका इस्तेमाल सिर्फ आपदा की स्थिति में ही किया जाएगा। कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान ऐसी लेन का इस्तेमाल हो चुका है, लेकिन दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इस प्लान पर आपत्ति जताई थी। वहीं, अब हाल ही में हुई बैठक में ट्रैफिक पुलिस ने जरूरत पड़ने पर लेन उपलब्ध कराने की बात पर हामी भर दी है।

लेन का मामला बीते दो साल से लंबित पड़ा है। तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने इस योजना को मंजूरी भी दी थी। जिलास्तर पर आपदा प्रबंधन विभाग ने सड़कों को चिह्नित कर लिया था, लेकिन ट्रैफिक पुलिस की आपत्ति के बाद से मामला अटक गया था।
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ट्रैफिक पुलिस का कहना था कि दिल्ली में 80 लाख वाहन है। 10 लाख हमेशा सड़कों पर रहते हैं। इनके बीच फायर टेंडर के लिए अलग लेन देना मुश्किल है।
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2000 रुपये लगेगा जुर्माना

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक, इमरजेंसी लेन का रंग ब्लू होगा। आपात स्थिति के दौरान अगर कोई व्यक्ति उस पर जाता है तो 2000 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा। आपदा की स्थिति में लोगों को लेन पर नहीं चलने की सूचना पहले ही दी जाएगी।

इसके लिए पूरी दिल्ली में इमरजेंसी सायरन लगाया जाएगा। लेन के प्रयोग से पहले वाहन चालकों को सायरन से सूचित कर दिया जाएगा। सिर्फ एंबुलेंस, पीसीआर, क्यूआरटी और फायर टेंडर जैसे वाहन ही लेन पर दौड़ेंगे।

लेन के लिए मुख्य सड़कें
बहादुर शाह जफर मार्ग, गीता कॉलोनी मार्ग, मार्जिनल पुश्ता मार्ग, नोएडा लिंक रोड, रोहतक रोड, विकास मार्ग, वेलकम रोड, जेल रोड, अगस्त क्रांति मार्ग, चांदनी चौक एमबी रोड आदि।
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