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सुनंदा पुष्कर मामले में शशि थरूर को मिली अग्रिम जमानत, कोर्ट ने संज्ञान लेने के दिया था समन

Thu, 05 Jul 2018 09:10 PM IST
ब्यूरो,अमर उजाला, नई दिल्ली
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sunanda pushkar shashi tharoor
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सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में आरोपी पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद शशि थरूर को अदालत ने बृहस्पतिवार को अग्रिम जमानत दे दी। शशि थरूर को सात जुलाई को इस मामले में कोर्ट में पेश होना है। कोर्ट ने पांच जून को उन्हें बतौर आरोपी समन जारी किया था।

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पटियाला हाउस अदालत के विशेष सीबीआई जज अरविंद कुमार ने बृहस्पतिवार को थरूर को एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी। अदालत ने उन्हें साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं करने और बिना अनुमति विदेश यात्रा नहीं करने का निर्देश दिया है। कोर्ट के समक्ष दायर अग्रिम जमानत याचिका में कहा गया था कि पुलिस ने इस मामले में थरूर को बिना गिरफ्तार किए चार्जशीट दाखिल की थी। ऐसी हालत में कोर्ट में पेश होने के बाद जमानत मिलना लाजमी है। फिर भी थरूर को गिरफ्तारी से संरक्षण चाहिए।
 
बता दें कि सुनंदा पुष्कर 17 जनवरी 2014 को दिल्ली के एक पांच सितारा होटल में मृत पाई गई थीं। केस की एफआईआर जनवरी 2015 में दर्ज की गई थी लेकिन थरूर को गिरफ्तार नहीं किया गया था। अदालत ने थरूर को समन जारी करते हुए कहा था कि दिल्ली पुलिस ने प्रताड़ना व खुदकुशी के लिए मजबूर करने की धाराओं में आरोप पत्र दाखिल किया है। प्रथम दृष्टिया इस मामले में आगे सुनवाई करने और शशि थरूर को बतौर आरोपी समन जारी करने के लिये पर्याप्त साक्ष्य है।
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गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस ने 14 मई 2018 को मामले की करीब चार साल के बाद शशि थरूर के खिलाफ तीन हजार पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी। सुनंदा की मौत 2014 में हुई थी लेकिन पुलिस ने इसके एक साल बाद 2015 में हत्या व अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज की थी। 

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