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उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगा मामला: शरजील इमाम को चचेरे भाईयों की शादी के लिए मिली सात दिन की अंतरिम जमानत

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- लगभग पांच साल से जेल में बंद है शरजील इमाम, अदालत ने उसे चार से 10 अक्तूबर तक दी अंतरिम जमानत
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अमर उजाला ब्यूरो
पूर्वी दिल्ली। कड़कड़डूमा कोर्ट ने मंगलवार को शरजील इमाम को सात दिन की अंतरिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने उन्हें चार से 10 अक्तूबर तक अपने चचेरे भाईयों की शादी में शामिल होने की इजाजत दी है। शरजील ने नई दिल्ली और बिहार में अपने दो चचेरे भाई की शादी में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत मांगी थी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी ने उन्हें 50 हजार रुपये के जमानत बॉन्ड और इतनी ही राशि की एक जमानत पर सात दिन की अंतरिम जमानत दी। उन्होंने कहा कि यह अंतरिम जमानत के लिए उसकी दूसरी अर्जी है। कोर्ट ने शरजील इमाम को 10 अक्तूबर की शाम को जेल अधिकारियों के सामने सरेंडर करने का निर्देश दिया है।
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कोर्ट ने जमानत के लिए कुछ शर्तें भी लगाई हैं। इनमें शरजील मामले से जुड़े किसी भी व्यक्ति या गवाह से संपर्क नहीं करेंगे। साथ ही, वह सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करेंगे और अपने परिवार के सदस्यों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से नहीं मिलेंगे। शरजील इमाम ने वकील ने अर्जी दाखिल कर दानिश इमाम और फहाद इमाम की शादी में शामिल होने के लिए 30 सितंबर से 13 अक्तूबर तक दो सप्ताह की अंतरिम जमानत मांगी थी।
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