अदालत ने जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी के खिलाफ एक आपराधिक मामले को खारिज करने से इनकार कर दिया।
अदालत ने कहा वह ऐतिहासिक मस्जिद के प्रमुख होने का लाभ नहीं उठा सकते और सांप्रदायिक तनाव के मनगढ़ंत एवं काल्पनिक खतरे की आड़ में अदालतों की शक्ति से भाग नहीं सकते।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश लोकेश कुमार शर्मा ने सांप्रदायिक तनाव की बात को मजाकिया करार देेते हुए इमाम की उस दलील को भी खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि उनको जेड प्लस सुरक्षा हासिल है और अगर उनको सुनवाई का सामना करना पड़ा तो असुविधा होगी।