दिल्ली की एक अदालत 26 नवंबर को दिल्ली की एक अदालत 26 नवंबर को लगाने वाली छह महिला पहलवानों में से एक महिला पहलवान का बयान 26 नवंबर को दर्ज करेगी। मामले में एक शिकायतकर्ता का बयान 14 नवंबर को दर्ज करने के बाद मामले को आगे की कार्यवाही के लिए पोस्ट कर दिया।
दिल्ली की एक अदालत 26 नवंबर को उन छह महिला पहलवानों में से एक का बयान दर्ज करेगी, जिन्होंने भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट वैभव चौरसिया ने मामले में एक शिकायतकर्ता का बयान 14 नवंबर को दर्ज करने के बाद मामले को आगे की कार्यवाही के लिए पोस्ट कर दिया। कार्यवाही कक्ष में हुई।
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अदालत ने 21 मई को मामले में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न और महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने के लिए बल प्रयोग के आरोप तय किए थे। सिंह ने खुद को निर्दोष बताया था और मुकदमे का दावा किया था। न्यायाधीश ने सिंह के खिलाफ आपराधिक धमकी का आरोप भी तय किया था। अदालत ने मामले में सह-अभियुक्त और पूर्व डब्ल्यूएफआई सहायक सचिव विनोद तोमर के खिलाफ आपराधिक धमकी का आरोप भी तय किया।