फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

धारा-163 लागू: रथ यात्रा और मोहर्रम को देखते हुए गौतमबुद्धनगर में कड़ी सुरक्षा, किसान प्रदर्शनों की भी आशंका

Fri, 27 Jun 2025 07:28 PM IST
श्याम जी. अमर उजाला ब्यूरो, नोएडा

सार

गौतमबुद्धनगर में धार्मिक आयोजनों और संभावित प्रदर्शनों के मद्देनजर 6 जुलाई तक धारा-163 लागू की गई है। इसके तहत सार्वजनिक गतिविधियों के लिए पूर्व अनुमति अनिवार्य होगी।
विज्ञापन
police demo - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

गौतमबुद्धनगर पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्र में विभिन्न धार्मिक एवं सामाजिक आयोजनों के चलते सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। इसी क्रम में कमिश्नरेट प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा-163 को लागू किया है। 

विज्ञापन


शुक्रवार से भगवान जगन्नाथ की परंपरागत रथ यात्रा महोत्सव का आयोजन प्रारंभ हुआ है। साथ ही मोहर्रम के मौके पर मुस्लिम समुदाय द्वारा 6 जुलाई तक जुलूस निकाले जाएंगे और ताजिये कब्रिस्तानों में दफन किए जाएंगे। इन धार्मिक आयोजनों के अलावा, किसानों और विभिन्न संगठनों द्वारा धरना-प्रदर्शन की भी संभावना जताई गई है, जिससे शांति व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। 

इसी आशंका को देखते हुए कमिश्नरेट में एहतियातन छह जुलाई तक धारा-163 लागू की है, जिसके तहत किसी भी प्रकार की सार्वजनिक गतिविधि, जुलूस या सभा के लिए पूर्व अनुमति आवश्यक होगी।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें