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Delhi: IGI एयरपोर्ट के आस-पास धारा 144 लागू, ड्रोन उड़ाने और लेजर बीम के इस्तेमाल पर भी रोक

Mon, 03 Jun 2024 04:46 PM IST
Vikas Kumar एएनआई, नई दिल्ली

सार

आईजीआई एयरपोर्ट के आस पास बड़ी संख्या में होटल, फार्म हाउस, बैंक्वेट हॉल और रेस्टोरेंट्स हैं। यहां शादी व पार्टियों के समारोह होते रहते हैं। इसमें लेजर बीम और अन्य लाइटों का इस्तेमाल होता है।
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दिल्ली एयरपोर्ट - फोटो : ANI
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विस्तार
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दिल्ली पुलिस ने इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (आईजीआई) के आस पास ड्रोन उड़ाने और लेजर बीम के इस्तेमाल पर रोक लगाते हुए धारा 144 लागू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक यह आदेश वीवीआईपी एयरक्राफ्टों के मूवमेंट को देखते हुए लिया गया है। क्योंकि प्रधानमंत्री शपथ समारोह को लेकर राजधानी में विशेष लोगों की आवाजाही बढ़ जाएगी। यह प्रतिबंध 30 जुलाई तक लागू रहेगा। 

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बता दें कि आईजीआई एयरपोर्ट के आस पास बड़ी संख्या में होटल, फार्म हाउस, बैंक्वेट हॉल और रेस्टोरेंट्स हैं। यहां शादी व पार्टियों के समारोह होते रहते हैं। इसमें लेजर बीम और अन्य लाइटों का इस्तेमाल होता है। इन लाइट्स के कारण पायलट को फ्लाइट लैंडिंग के समय काफी तकतीफ होती है। इसी के मद्देनजर ये बैन लागू किया गया है।  
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