सुनंदा पुष्कर हत्या मामले में तीन संदिग्धों का पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की अनुमति बुधवार को अदालत ने दिल्ली पुलिस को प्रदान कर दी। पुलिस ने सुनंदा व थरूर के मित्र संजय दीवान, नौकर बजरंगी व ड्राइवर नारायण सिंह पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए टेस्ट की अनुमति मांगी थी।
पटियाला हाउस अदालत के एमएम सुनील कुमार शर्मा ने पुलिस के आवेदन पर सुनवाई के बाद तीनों संदिग्धों का पॉलीग्राफ टेस्ट राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग व सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के मुताबिक कराने की अनुमति प्रदान कर दी।
अदालत ने कहा कि पॉलीग्राफ टेस्ट की सूचना पहले पुलिस देगी। पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान संदिग्धों के वकील वहां रहेंगे ताकि वह पुलिस के सवालों को सुन सकें। पुलिस ने सुनवाई के दौरान कहा कि इन तीनों संदिग्धों से पूछताछ की गई थी लेकिन यह तीनों सुनंदा के शरीर पर चोटों, होटल के कमरे में पावर कट समेत कई अहम तथ्य छिपा रहे हैं।
यह भी नहीं बता रहे कि सुनंदा पुष्कर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कौन सा खुलासा करने वाली थीं। पुलिस ने कहा कि संजय दीवान यह नहीं बता रहे कि वह मुंबई की ट्रिप कैंसल करके दिल्ली क्यों आए और वह अपने मोबाइल के बारे में भी सही जानकारी नहीं दे रहे हैं।