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फार्म हाउसों की भी हो सकती है सीलिंग, SC की निगरानी समिति कई दिनों से खंगाल रही रिकॉर्ड

Sun, 11 Feb 2018 01:13 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
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रिहायशी इलाकों में चल रही दुकानों और शॉपिंग सेंटर की सीलिंग के बाद अब सुप्रीम कोर्ट की निगरानी समिति की नजर फार्म हाउसों पर है। समिति कई दिनों से फार्म हाउसों का रिकॉर्ड खंगाल रही है। इनमें नियमों के खुलेआम उल्लंघन होने की कई शिकायतें मिली हैं। माना जा रहा है कि फार्म हाउसों के अवैध निर्माण ध्वस्त किए जा सकते हैं और इनकी सीलिंग भी हो सकती है।

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2900 में से करीब 1500 फार्म हाउस में भू-एक्ट 1954 की धारा 81 का उल्लंघन

सूत्रों के अनुसार, निगरानी समिति दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग और तीनों नगर निगमों से पूरी दिल्ली के फार्म हाउसों के संबंध में जानकारी जुटा रही है। पता चला है कि 2900 में से करीब 1500 फार्म हाउस में भू-एक्ट 1954 की धारा 81 का उल्लंघन हो रहा है। इनमें से करीब डेढ़ सौ फार्म हाउस में विवाह एवं अन्य समारोह के अलावा फिल्मों, धारावाहिकों की शूटिंग होती है।

दिल्ली सरकार और नगर निगम के अधिकारियों ने समिति को बताया कि फार्म हाउसों का उपयोग खेती एवं बागवानी के बजाय रिहाइश के तौर पर हो रहा है। इसके अलावा इनका कॉमर्शियल इस्तेमाल भी होता है। नियमों के अनुसार, इन कार्यों के लिए फार्म हाउसों का उपयोग नहीं हो सकता।
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वर्ष 2006-07 में भी कोर्ट के आदेश पर फार्म हाउसों के खिलाफ अभियान चलाया गया था। इस दौरान बड़ी संख्या में फार्म हाउसों को नोटिस जारी किए गए थे। कई फार्म हाउस सील भी किए गए थे। नेताओं और बड़े कारोबारियों के नरेला, नजफगढ़, सिविल लाइंस, रोहिणी, दक्षिण, मध्य आदि जोन में बड़ी संख्या में फार्म हाउस हैं। 

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