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सभी स्कूलों को दिया निर्देश, 1 जुलाई तक वाहनों पर करा लें पीला रंग

Tue, 28 Mar 2017 12:54 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, गुरुग्राम
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file photo - फोटो : अमर उजाला
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गुरुग्राम के सभी निजी स्कूलों द्वारा बच्चों को लाने व ले जाने वाले सभी वाहनों का पीला रंग होना अनिवार्य है। निजी स्कूलों को दी गई मोहलत 01 अप्रैल 2017 से बढ़ाकर 1 जुलाई 2017 कर दी गई है।
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इस समयावधि के बाद पॉलिसी का उल्लंघन करने वाले निजी स्कूलों से जिला प्रशासन सख्ती से निपटेगा। यह दिशा-निर्देश गुरुग्राम क्षेत्रीय यातायात प्राधिकरण के सचिव त्रिलोक चंद ने लघु सचिवालय में आयोजित बैठक में दिए। बैठक में सभी निजी विद्यालयों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था।

उन्होंने कहा कि पिछले दिनों 70 वाहनों का चालान किया गया था। जिनमें पॉलिसी में निर्धारित मानदंडों की अवहेलना पाई गई थी, इसलिए यह जरूरी है कि सभी निजी स्कूल पॉलिसी में दिए मानदंडों के अनुसार बच्चों के लिए सुरक्षित वाहनों की व्यवस्था करें।
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उन्होंने कहा कि स्कूल बसें पीले रंग की होनी चाहिए और उस पर नीले गहरे रंग की पट्टी लगाना अनिवार्य है। स्कूल बसों के आगे सफेद चमकीली पट्टी तथा पीछे लाल रंग की पट्टी होनी चाहिए। बसों को स्पीड कंट्रोल करने के लिए स्पीड गवर्नर लगे होने चाहिए।

स्कूल बसों पर आगे तथा पीछे स्कूल बस’ अवश्य लिखा होना चाहिए और यदि किराए पर बस हैै तो ऑन स्कूल ड्यूटी’ लिखा होना चाहिए। बस सुव्यवस्थित होनी चाहिए साथ ही सभी आवश्यक परमिट, इंश्योरेंस, रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, पॉल्यूशन प्रमाण पत्र आदि दस्तावेज पूरे होने चाहिए।

क्षेत्रीय यातायात प्राधिकरण के सचिव त्रिलोक चंद ने सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी’ के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि स्कूलों को अपने यहां बसों की संख्या, स्कूल में आने के लिए बसों का प्रयोग करने वाले बच्चों की संख्या व रूट संबंधी आवश्यक जानकारी नोटिस बोर्ड पर लगाने होंगे ताकि बच्चों व अभिभावकों को बसों में सफर करने वालों के बारे में पूरी जानकारी हो।
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