निर्माण कार्य (सांकेतिक तस्वीर)
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दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बड़ा फैसला लिया है। वर्तमान प्रदूषण स्तर को देखते हुए न्यायाधीश अरुण मिश्रा और न्यायाधीश दीपक गुप्ता की बेंच ने निर्माण कार्यों पर लगे प्रतिबंध को हटाने का फैसला सुनाया है।
बिल्डरों द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए पीठ ने यह आदेश दिया कि दिल्ली एनसीआर में शाम छह बजे से सुबह छह बजे तक फिर से निर्माण कार्य किए जा सकेंगे। मालूम हो कि पिछले दिनों लगातार बढ़ते प्रदूषण स्तर को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध लगा दिया था।