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सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली को दिया आदेश, कहा- 10 दिन में अपनी संपत्ति का करे मूल्यांकन

Wed, 12 Dec 2018 06:18 PM IST
ब्यूरो, अमर उजाला, नोएडा
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : PTI
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सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि रायपुर की आम्रपाली टेक पार्क और संपत्ति का 10 दिन के अंदर मूल्यांकन किया जाए और जनवरी के अंत तक बेच दिया जाए ताकि खरीरदारों को उनका पैसा लौटाया जा सके। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली द्वारा सोसाइटी में बिजली और पानी कनेक्शन काटने पर रोक लगा दी है। 

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खरीदार केके कौशल ने बताया कि कोर्ट ने बुधवार को उन प्रोजेक्टों का जिक्र किया, जहां बिजली का कनेक्शन काट दिया गया है। कोर्ट ने ऐसे प्रोजेक्टों में बिजली का सुविधा उपलब्ध कराने को कहा है। साथ ही उन प्रोजेक्टों में जहां पानी का कनेक्शन काट दिया गया था।

वहां भी इसकी व्यवस्था सुचारु रुप से करने को कहा है। दरअसल, ऐसे प्रोजेक्ट जिनको ऑक्यूपेंशी सर्टिफिकेट नहीं मिला था। वहां पानी का कनेक्शन नहीं दिया गया था, जबकि वहां लोग रह रहे थे और उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था। अब जब कोर्ट ने ऐसे प्रोजेक्टों में व्यवस्था बहाली को कहा है तो खरीदार खुश हैं।
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इसके अलावा कोर्ट ने पैसे जुटाने के बाद सबसे पहले इडेन पार्क और जॉडिएक का काम शुरू करने को कहा है। खरीदारों का कहना है कि यहां कम काम बचा हुआ है। लिहाजा इसे एनबीसीसी को शुरू करने को कहा है। इससे भी खरीदारों ने खुशी जाहिर की है।
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