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अब 31 मार्च के बाद भी करा सकते हैं जरूरी सेवाओं को आधार से लिंक, सुप्रीम कोर्ट का फैसला

Wed, 14 Mar 2018 10:50 AM IST
न्यूज डेस्क/अमर उजाला, नई दिल्ली
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सुप्रीम कोर्ट से देश की जनता को बड़ी राहत देने वाली एक खबर आई है जिसमें अब जरूरी सेवाओं को आधार कार्ड से लिंक कराने की आखिरी तारीख बढ़ा दी गई है। इसके अनुसार अब 31 मार्च के बाद भी आप आधार कार्ड लिंकिंग करा सकते हैं।

 

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सर्वोच्च न्यायालय ने आधार कार्ड की डेडलाइन को लेकर चल रहे कोर्ट केस की सुनवाई में मंगलवार को कहा कि जब तक आधार योजना की वैधता पर संविधान पीठ का फैसला नहीं आता तब तक लिंकिंग अनिवार्य नहीं है।



 

 

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प्रतीकात्मक तस्वीर
यानी जब तक सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ आधार को लिंक कराने से जुड़े मामले पर फैसला नहीं देती तब तक आधार को लिंक कराने की जरूरत नहीं है।

 

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बता दें कि सरकार ने यह तय किया था सभी सरकारी सेवाओं और अन्य जरूरी चीजों को आधार कार्ड से 31 मार्च तक लिंक करा लेना होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब जिसने भी आधार कार्ड से सेवाओं को लिंक नहीं कराया है उसे राहत मिलेगी।

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बता दें कि जो चीजें आधार कार्ड से लिंक करानी हैं उनमें- पैन कार्ड और बैंक एकाउंट के साथ ही मोबाइल नंबर, शेयर स्टॉक्स, क्रेडिट कार्ड, एलपीजी कनेक्शन, इंश्योरेंस, पब्लिक प्रॉविडेंट फंड, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट और किसान विकास पत्र, म्युचुअल फंड जैसी सभी स्कीम और सुविधाएं शामिल हैं।
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अब इन सभी चीजों को आधार से लिंक कराने की डेडलाइन 31 मार्च से बढ़कर तब तक हो गई है जब तक सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। कोर्ट ने कहा है कि जब तक वह इस मामले में कोई फैसला ना सुनाए तब तक लोग सेवाएं आदि आधार कार्ड से लिंक करा सकते हैं।
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