अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली।
दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बार फिर एनजीओ सेव इंडिया फाउंडेशन को फटकार लगाई है। कोर्ट ने संगठन पर मस्जिदों, दरगाहों और वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमण का आरोप लगाकर बार-बार फर्जी जनहित याचिकाएं (पीआईएल) दायर करने का आरोप लगाया है। कोर्ट ने इसे न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग और साम्प्रदायिक तनाव बढ़ाने की कोशिश करार दिया। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की डिवीजन बेंच ने बुधवार को सुनवाई के दौरान एनजीओ की गतिविधियों पर गहरी नाराजगी जताई। बेंच ने कहा, हम आपकी धैर्य की परीक्षा नहीं लेना चाहते। हमने आपके प्रति बहुत सहनशीलता दिखाई है, लेकिन यह प्रक्रिया का स्पष्ट दुरुपयोग है। कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि एनजीओ के वकील सुनवाई के बाद बाहर जाकर सोशल मीडिया पर बयान दे रहे हैं और साक्षात्कार कर रहे हैं, जो गलत है।