फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

कुरैशी केस में गवाह सना ने एलओसी को दी चुनौती, हाईकोर्ट ने याचिका पर सीबीआई से मांगा जवाब

Sat, 26 Jan 2019 05:01 AM IST
Vikas Kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
विज्ञापन
मोइन कुरैशी - फोटो : फाइल फोटो
विज्ञापन

हैदराबाद के कारोबारी सतीश बाबू सना ने अपने खिलाफ लुक आउट कॉर्नर (एलओसी) नोटिस रद कराने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। सीबीआई ने मीट निर्यातक मोइन कुरैशी और एजेंसी के पूर्व निदेशक एपी सिंह के खिलाफ मामले में सना के खिलाफ एलओसी जारी कराया था, जबकि वह इस मामले में गवाह था।

विज्ञापन


न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा ने सीबीआई को नोटिस जारी कर 25 फरवरी तक पूछा है कि जब याची संबंधित केस में आरोपी नहीं है तो उसके खिलाफ एलओसी क्यों जारी किया गया। याची की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद ने कहा कि सना का नाम एफआईआर में नहीं है। गवाह के तौर पर उसे जितनी बार बुलाया गया, वह जांच में शामिल हुआ। इसके बाद भी उसके खिलाफ एलओसी जारी किया गया, जो पूरी तरह अनुचित व अवैध है। 

याचिका में कहा गया है कि याची को एलओसी के बारे में 25 सितंबर 2018 को तब पता चला, जब वह अपने बेटे के दाखिले के सिलसिले में फ्रांस जा रहा था। सीबीआई ने ईडी के पत्र के आधार पर कुरैशी व अन्य आरोपियों के खिलाफ 17 फरवरी 2017 को केस दर्ज किया था। तब से सना 15 बार विदेश यात्रा कर चुका है, लेकिन उसे पिछले साल सितंबर में एयरपोर्ट पर रोक दिया गया। 
विज्ञापन


याची का कहना है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के 2010 के ज्ञापन और हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक एलओसी केवल उसी शख्स के खिलाफ जारी किया जा सकता है, जिस पर संज्ञेय अपराध में शामिल होने का आरोप हो और उसके विदेश भागने की संभावना हो।

विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें