हाईकोर्ट से एम्स के पूर्व सीवीओ संजीव चतुर्वेदी को झटका लगा है। अदालत ने केंद्रीय सूचना आयोग (सीआइसी) के आदेश पर रोक लगा दी है।
सीआईसी ने विगत 21 अप्रैल को आईबी व मंत्रालय को निर्देश दिया था कि वह चतुर्वेदी को अपनी रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध कराए। साथ ही इस मुद्दे पर अदालत ने चतुर्वेदी को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है।
न्यायमूर्ति संजीव सचदेव ने चतुर्वेदी को स्पष्ट करने को कहा है कि क्यों न सीआइसी के फैसले को रद्द कर दिया जाए। चतुर्वेदी को 9 अगस्त तक जवाब दाखिल करने को कहा गया है।
इससे पहले आईबी की तरफ से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल संजय जैन ने अदालत को बताया कि सतर्कता व सुरक्षा संगठन आरटीआई एक्ट से बाहर हैं।